कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन के संबंध में निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे
उत्तर प्रदेश की अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका एस गर्ग ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत माह अप्रैल में प्रदेश के विश्वविद्यालयों
महाविद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के संचालन के विषय में निर्णय संबंधित कुलपति की संस्तुति पर जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे ।
उन्होंने बताया कि यदि स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत कुलपति एवं जिलाधिकारी द्वारा किसी शिक्षण संस्थान को किसी अवधि के लिए भौतिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो स्थानीय स्तर पर निर्धारित अवधि में कक्षाएं एवं शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर ऑनलाइन संचालित किए जाएंगे ।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि जिन संस्थानों में परीक्षाएं अथवा प्रयोगात्मक परीक्षाएं गतिमान हैं वहां पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार परीक्षाएं यथावत संचालित की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल यथा – मास्क, शारीरिक दूरी बनाए रखना, परिसर का सैनिटाइजेशन एवं अन्य दिशा- निर्देशों का सदैव कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान को परीक्षा की हर पाली से पूर्व सैनिटाइज भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।