दिल्ली एनसीआरप्रदेश
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान किसे मिलेगी छूट और क्या है दिशा- निर्देश, जानिए…..
नई दिल्ली, कोरोना वायरस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली में आगामी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया गया है। नाइट कर्फ्यू आज रात यानी मंगलवार से प्रभावी होगा। आदेश के तहत रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान सामान्य गतिविधियां ठप रहेंगीं, लोगों का आवागमन भी सामान्य नहीं होगा। सिर्फ आवश्यक सेवा वालों को ही राहत मिलेगी। इसके साथ मेट्रो और बसें भी सामान्य रूप से चलती रहेंगी, लेकिन हवाई यात्रियों और ट्रेन यात्रियों को टिकट दिखाने पर आवागमन से छूट मिलेगी।आइये हम यहां पर बताते हैं कि नाइट कर्फ्यू के दौरान आपको किस तरह की छूट मिलेगी?
- नाइट कर्फ्यू के दौरान यानी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी और अन्य आवागमन के साधनों को छूट मिलेगी। यह छूट उन्हीं को मिलेगी, जिन्हें कर्फ्यू से राहत होगी।
- दिल्ली सरकार की ओर से आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है।
- लोगों की आवाजाही और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर नियम लागू होगा।
- निजी डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी। हालांकि, इस दौरान मांगने पर उन्हें अपना पहचान पत्र दिखाना होगा।
- जो यात्री एयरपोर्ट जा रहे होंगे उन्हें भी छूट हासिल है, बशर्ते वह अपना टिकट दिखाएं।
- नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक सामान्य रहेगा यानी लोग अन्य राज्यों से आ सकेंगे।
- नाइट कर्फ्यू में भी लोग कोरोना का टीका लगवा सकेंगे, लेकिन उन्हें इसके लिए पास लेना होगा।
- ई-पास लेकर सब्जी और फल विक्रेता, मेडिकल से जुड़े लोग आ-जा सकेंगे।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को छूट रहेगी, लेकिन उन्हें पास दिखाना होगा। उन्हें ई-पास जारी किया जाएगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।