दिल्ली में कार चालकों का मास्क पहनना अनिवार्य, हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक वाहन एक सार्वजनिक स्थान है और चार पहिया वाहन के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। अदालत ने कहा, “मास्क वायरस फैलाने के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है।”
हाई कोर्ट ने कहा कि टीका लगाए गए व्यक्तियों को भी मास्क पहनना चाहिए। यह बयान तब दिया गया जब हाई कोर्ट ने निजी कारों में अकेले मास्क नहीं पहनने के लिए लोगों पर चालान लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
अदालत ने कहा, “महामारी के प्रकोप पर कई विशेषज्ञों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं ने मास्क पहनने की आवश्यकता पर जोर दिया था। किसी व्यक्ति को टीका लगाए जाने पर भी मास्क पहना जाना चाहिए।”
याचिकाकर्ता ने मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपये की मांग की
याचिकाकर्ताओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र ने कहा कि निजी कारों में अकेले रहने के दौरान मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। याचिकाकर्ताओं में से एक ने 500 रुपये का रिफंड भी मांगा, जो राशि उसने अदा की और उसके बाद उसने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये की मांग की।
केंद्र ने निजी कारों में मास्क पहनने के संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य एक “राज्य विषय” है और इस तरह के दिशानिर्देशों को तय करने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है।
दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अप्रैल 2020 में एक डीडीएमए आदेश जारी किया गया था, जिसमें निजी कारों को चलाते समय मास्क पहनने की आवश्यकता थी।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया
COVID-19 के पुनरुत्थान के मद्देनजर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने लोगों से मास्क पहनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पार्टियों और सभाओं से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक रात कर्फ्यू लगाया गया था।
उन्होंने आश्वासन दिया कि ई-पास जारी करने में कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 33 अस्पतालों ने चौबीसों घंटे टीकाकरण शुरू किया और केंद्र से अनुरोध किया कि सभी उम्र के लोगों को टीकाकरण की अनुमति दी जाए।