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महाराष्ट्र सरकार ने रमजान में लोगों के इकट्ठा होने पर लगाई रोक, जारी किया ये आदेश

मुंबई: कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने रमजान के महीने में 14 अप्रैल से शुरू होने वाले समारोहों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्‍ट्र सरकार का यह आदेश 12 अप्रैल को 51,751 ताजा कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद आया है।

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश दिया है कि किसी भी सभा और जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों को घर पर उपवास तोड़ने और सोशल डिस्‍टेंसिंग मानदंडों का पालन करने की सलाह दी जाएगी।

यह आदेश जमीयत उलेमा-ए-हिंद (अरशद मदनी गुट के) द्वारा महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ मुलाकात के एक दिन बाद आया है। जिन्‍होंने सरकार से रमजान के महीने के दौरान मुसलमानों को मस्जिदों के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

विशेष रूप से, महाराष्ट्र सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को अगली सूचना तक जनता के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने टोपे से अपील की कि वे मुसलमानों को दिन में मस्जिदों में क्षेत्र की क्षमता का 50 प्रतिशत तक नमाज अदा करने की अनुमति दें।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के उपाध्यक्ष मौलाना सोहेल ने आश्वासन दिया था कि मुसलमान नमाज़ अदा करते समय सभी COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।

महाराष्ट्र COVID से मौत का आंकड़ा 58,245

258 अधिक कोरोना वायरस रोगियों की मौत के कारण महाराष्ट्र में मृत्यु दर बढ़कर 58,245 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, महाराष्ट्र में 5,64,746 सक्रिय मामले हैं। मुंबई में, 6,893 नए COVID मामले दर्ज किए गए, जिसने टैली को बढ़ाकर 5,27,391 कर दिया गया।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सहित दस राज्यों ने COVID दैनिक नए मामलों में वृद्धि दिखाई है। देश के कुल सक्रिय केसलोड में महाराष्ट्र का अकेले 47.22 प्रतिशत है।

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