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केजरीवाल सरकार को दिल्ली HC ने कोरोना सेंटर बढ़ाने का दिया निर्देश

नई दिल्‍ली: दिल्ली में कोरोना के हालात और ऑक्सीजन की समस्या को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को अलॉट हुआ है, अगर 340 मैट्रिक टन भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है तो हालात में सुधार हो सकता है।

केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। खाली टैंकरों को एयरलिफ्ट किया गया है, ट्रेनों को भी इस काम में लगाया गया है।

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना सेंटर बढ़ाने के निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली सरकार को RT-PCR टेस्टिंग के इन्फ्राट्रक्चर को अपग्रेड करने को कहा है।

दिल्ली ने हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र उन सभी उद्योगपतियों से अपील कर सकता है, जो ऑक्सीजन क्राइसिस में मदद के लिए आगे आने को तैयार हो सकते हैं।

सॉलिसिटर जनरल के कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जिसके पास भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की प्रत्येक बूंद चिकित्सा उपयोग के लिए उसके पास आएगी। जिंदल के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को ऑक्सीजन के आवंटन की जानकारी देते हुए बताया कि कभी-कभी महाराष्ट्र में मांग ज्यादा होती है। आज बेंगलुरु में मांग ज्यादा है। राज्यों को दोबारा भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को ऑक्सीजन के इस्तेमाल को लेकर डॉक्टरों को जारी किए गए निर्देश की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि कभी-कभी मरीजों को 3 घंटे की ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उनको 5 घंटे का ऑक्सीजन दिया जाता है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कहा मरीज को उतना ही ऑक्सीजन देना चाहिए, जितने ऑक्सीजन की उसको जरूरत हो ताकि इससे ऑक्सीजन की बर्बादी को रोका जा सके।

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