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उत्तर प्रदेश में कल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे दफ्तर इन नई गाइडलाइन का करना होगा पालन

यूपी की योगी सरकार ने सूबे के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है. इसके साथ ही अब यूपी में सप्ताह में पांच दिन दुकान और बाजारों के साथ मॉल व रेस्‍टोरेंट भी खुल सकेंगे. यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी की है.

नई गाइडलाइन मुताबिक, उत्‍तर प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी.

वहीं, अपर मुख्‍य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्‍थी के मुताबिक, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी

अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी, लेकिन नए नियम में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है.

बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था. इसके बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है.

  • यूपी रेस्‍टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी.
  • यूपी में सोमवार से शॉपिंग मॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. शॉपिंग मॉल करीब दो महीने से बंद चल रहे हैं.
  • प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.
  • धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है.
  • चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे.
  • शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी
  • नई गाइडलाइन के मुताबिक, नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से नौ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा, अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है.
  • शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.

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