आज से इन नई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए खुलेंगे रेस्टोरेंट और मॉल
कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के बाद प्रदेश की योगी सरकार ने 21 जून यानी सोमवार से कोरोना कर्फ्यू में ढील को बढ़ा दिया है. आज से यू्पी में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर
अन्य सभी इलाकों में स्थित रेस्टोरेंट व मॉल हफ्ते में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. प्रदेश में बाजारों के खुलने का समय भी अब रात नौ बजे तक बढ़ा दिया गया है.
हालांकि शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी जारी रहेगी. साथ ही अभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, स्टेडियम व स्पा भी बंद रहेंगे. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अनलॉक को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं.
नई गाइडलाइन मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकान और बाजार खोलने की अनुमति रहेगी.
वहीं, अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी के मुताबिक, जिन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट में कुल उपचाराधीन मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी
अभी तक शासन ने कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त करने के लिए उपचाराधीन मामलों की संख्या 600 से अधिक निर्धारित की थी, लेकिन नए नियम में उपचाराधीन मामलों की संख्या सौ घटा दी गई है.
बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था. इसके बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है.
नई गाइडलाइन
- यूपी रेस्टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी.
- यूपी में सोमवार से शॉपिंग मॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. शॉपिंग मॉल करीब दो महीने से बंद चल रहे हैं.
- प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.
- धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है.
- आटो रिक्शा में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे.
- चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे.
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी.
- स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी.
- शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी.
- सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी. निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. सभी जगहों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करने की हिदायत दी गई है.
- नई गाइडलाइन के मुताबिक, नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से नौ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा, अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है.
- शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.