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कर्नाटक प्रशासन के निर्देशों के मद्देनजर इन जिलों में होटलों की सेवाएं हुई फिर से शुरू

कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के कर्नाटक प्रशासन के निर्देशों के मद्देनजर बेंगलुरु शहर समेत राज्य के 17 जिलों में सोमवार को होटलों की सेवाएं फिर से शुरू हो गईं. जिम फिर से खुल गए और सार्वजनिक परिवहन बसों एवं मेट्रो का परिचालन पुन: आरंभ हो गया.

‘अनलॉक दो’ के तहत नए दिशानिर्देश सुबह छह बजे से लागू हो गए और ये पांच जुलाई को सुबह पांच बजे तक लागू रहेंगे. जहां लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर पांच प्रतिशत से कम है

उन 17 जिलों में दुकानें सोमवार से सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बस एवं मेट्रो सहित सार्वजनिक परिवहन का परिचालन भी आरंभ हो गया.

कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर लोगों को राहत मिली है. इसके अलावा, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसों के चलने के कारण शहर के कई स्थानों में बस अड्डों पर अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है. अन्य स्थानों से भी इसी प्रकार की खबर मिली हैं.

कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) ने कहा है कि वह स्थानीय और अंतर-जिला बस संचालन के लिए शुरू में 3,000 बसों की सेवा उपलब्ध कराएगा, लेकिन बेंगलुरु मेट्रोपोलिटन परिवहन निगम (बीएमटीसी) ने कहा था कि वह 2,000 बसें चलाएगा.

हालांकि, सप्ताह के कामकाजी दिनों में शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा और सप्ताहांत के दौरान शुक्रवार को शाम सात बजे से सोमवार को सुबह पांच बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू रहेगा. स्विमिंग पूल, पूजा स्थल, राजनीतिक कार्यक्रम, शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, पब और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे.

शहर में यातायात की आवाजाही में लगातार वृद्धि देखी जा रही है. सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों की 50 प्रतिशत संख्या के साथ काम करने की अनुमति दी गई है और आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं देने वाले कार्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार कार्य करने की अनुमति दी गई है.

प्रतिबंधों में यह ढील बेंगलुरु अर्बन, उत्तर कन्नड़, बेलगावी, मांड्या, कोप्पला, चिक्कबल्लापुर, तुमकुरु, कोलार, गडग, धारवाड़, रायचूर, बागलकोट, कलबुर्गी, हावेरी, रामनगर, यादगीर और बीदर में दी गई है.

शेष जिन जिलों में लोगों के संक्रमित पाए जाने की दर पांच प्रतिशत से अधिक है, वहां 11 जून से लागू मौजूदा छूट जारी रहेगी, यानी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह छह बजे से अपराह्न दो बजे तक खुली रहेंगी और शाम सात बजे तक लोगों को आवागमन की अनुमति होगी.

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