LIVE TVMain Slideउत्तराखंडदेश

उत्तराखंड : तीरथ सरकार ने अपना आदेश लिया वापस अगले आदेश तक चारधाम यात्रा स्थगित

उत्तराखंड में हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों से अलग चारधाम यात्रा के लिए गाइडलाइन जारी करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने यू-टर्न ले लिया है. ताजा खबर के मुताबिक सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा स्थगित कर दी है.

हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए तीरथ सिंह रावत की सरकार ने यह नया फैसला लिया है. गौरतलब है कि सोमवार को ही प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी. इसमें आगामी 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही गई थी.

बता दें कि सोमवार को उतराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगाने साथ राज्‍य सरकार को आधी अधूरी जानकारी देने पर जमकर फटकार लगाई थी.

यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था है कि वह भक्‍तों के लिए चारधाम के लाइव दर्शन करने का इंतजाम भी करे. वहीं, इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख को लाइव दर्शन के इतंजाम पर रिपोर्ट देने का भी आदेश दिया था.

उतराखंड हाईकोर्ट ने आधी अधूरी जानकारी देने फटकार लगाने के साथ चारथाम यात्रा के लिए सरकार द्वारा आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट लागू करने के फैसले पर भी सवाल उठाया था.

कोर्ट ने कहा कि कुम्भ में भी कोरोना जांच में हुआ फर्जीवाड़ा था. जबकि चारधाम में सेनेटाइजर और साबुन से हाथ धोने के कौन इंतजाम देखेगा. वहीं, चारधाम यात्रा के लिए सरकार के स्वास्थ्य इंतजाम से भी कोर्ट नहीं संतुष्ट नहीं दिखा था. कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए श्रद्धालुओं का जीवन है महत्‍वपूर्ण

इससे पहले उतराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को जिलास्तर पर अनुमति दी गई थी, लेकिन आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी थी. उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन में मुताबिक, पहला चरण 1 जुलाई से और दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होना था.

सरकार ने जिन जिलों को यात्रा की अनुमति दी थी उनमें चमोली जिले के यात्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन, रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ धाम के दर्शन और उत्तरकाशी जिले के यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन करने का नियम बनाया था.फिलहाल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में ​केवल पुजारियों को पूजा अर्चना संबंधी गतिविधियां कर पाने की अनुमति है

Related Articles

Back to top button