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मध्य प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक के लिए नई गाइडलाइन की जारी

मध्य प्रदेश के लिए अब गृह विभाग ने अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इसका पालन अब प्रदेशवासियों को करना होगा. सरकार ने अभी नाइट कर्फ्यू में किसी तरीके की छूट नहीं दी है.

यह गाइडलाइन 31 जुलाई तक लागू रहेगी. इसको लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं. पूरे मध्य प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. अपर मुख्य सचिव (गृह) राजेश राजौरा ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को अनलॉक को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं.

नए दिशा-निर्देश के तहत सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक-धार्मिक मेले समेत जनसमूह एकत्र करने वाले आयोजन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा. स्कूल और कॉलेज खोले जाने के संबंध में संबंधित विभागों के अलग से आदेश जारी होंगे.

आदेश जारी होने तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. कोचिंग संस्थाएं भी बंद रहेंगी. ऑनलाइन क्लासेज चालू रहेगी. ट्रेनिंग कार्यक्रम हॉल की 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे.

-सभी धार्मिक पूजा स्थल खुल सकेंगे, लेकिन एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे.
-सभी प्रकार की दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान निजी कार्यालय शॉपिंग मॉल अपने नियत समय तक कुल सकेंगे.
-सिनेमाघर कुल क्षमता 50 फीसदी की सीमा में संचालित हो सकेंगे. सिनेमाघर संचालक को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना होगा.
-इसके साथ सभी लघु और उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम कर सकेंगे।जिम और फिटनेस सेंटर 50% क्षमता के साथ सकेंगे.
-खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे। लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे.
-सभी रेस्टोरेंट और क्लब के साथ रात 10:00 बजे तक खुल सकेंगे.
-विवाह आयोजनों में दोनों पक्ष मिलाकर अधिकतम संख्या 100 रहेगी. इस आयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची देना आवश्यक होगी. 50 लोग अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे.

  • रूल ऑफ़ सिक्स लागू रहेगा. इसके तहत किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति एक साथ खड़े होने पर प्रतिबंध रहेगा.

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