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बिहार : पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां की तेज

बिहार में पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी है. आयोग के सूत्रों के अनुसार प्रदेश में सितंबर के दूसरे हफ्ते से चुनाव शुरू हो सकता है. फिलहाल ईवीएम और बैलट बॉक्स के भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है. आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अगस्त में चुनाव को लेकर बैठक प्रस्तावित है. सभी जिलों से ईवीएम और बैलट बॉक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट ली जा रही है.

इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कई नए निर्देश भी दिए गए हैं. आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है. आयोग के अनुसार उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 के तहत अपराध घोषित हों.

इसके साथ ही पंचायत चुनाव के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को वाहन से लाने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर दिया है. साथ ही इसका पालन सभी उम्मीदवारों से करने की अपेक्षा की है.

आयोग के मुताबिक ऐसा कोई पोस्टर, इश्तेहार, पंफलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो, किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, ऐसे कार्यों में शामिल है.

निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में अवैध शराब के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त है. आयोग के अनुसार बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण बिहार में शराबबंदी लागू की गई है.

किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाएगी और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाएगा. प्रत्येक उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा.

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