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भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइन्स में किये ये बड़े बदलाव

दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी और नए वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं. इसकी वजह से भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइन्स में कुछ बदलाव किए हैं.

इसके बाद यूके समेत 10 देशों से भारत आने वाले यात्रियों को हवाई यात्रा करने के 72 घंटे पहले आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए.

अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, RT-PCR निगेटिव होने के बावजूद भारत मे लैंड करने के बाद उनका कोरोना जांच किया जाएगा.

पहले यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए ये नियम लागू था और अब सात और देशों को शामिल किया गया है. ये सात देश हैं- साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाबे. इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है.

केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा है ताकि दुनिया के अन्य देशों से भारत में कोरोना वायरस के नये-नये स्वरूपों को आने से रोका जा सके.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने पत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण (डब्ल्यूजीएस) गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी कहा.

नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हालांकि म्यूटेंट का खतरा मौजूद रहेगा. इसीलिए जांच, संक्रमण का पता लगाना, टीकाकरण, अस्पतालों में ​​तैयारी और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साधनों का दृढ़ता से उपयोग किया जाना चाहिए.

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा कि कोलंबिया में कोरोना वायरस के एक नये स्वरूप का पता चला है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

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