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मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लिया हिरासत में

मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक क्रूज पर चल रही रेव पार्टी का पर्दाफाश किया है. इस रेव पार्टी में छापेमारी के दौरान एनसीबी ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान

को हिरासत में लिया गया है. उनके साथ ड्रग्स के आरोप में 7 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के मामले में आज सुनवाई होने वाली है.

वहीं इस मामले में गिरफ्तार हुए आर्यन खान समेत सभी 8 आरोपियों से एनसीबी के बैलार्ड एस्टेट कार्यालय में पूछताछ की जा रही है. एनसीबी के अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि क्रूज पर रेव पार्टी होने वाली है.

जिसके बाद उन्होंने वहां पर छापेमारी में कोकीन, एमडीएमए, मेफेड्रोन और चरस जैसी कई नशीले चीजें बरामद की हैं. बता दें कि इन सभी आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है.

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस यानि एनडीपीएस एक्ट की स्थापना साल 1985 में हुई थी. इसे किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए बनाया गया है. फिर वो चाहे नशे का उत्पादन हो या उसका स्टोरेज हो, या फिर उसकी बिक्री और नशीले पदार्थ का ट्रांसपोर्ट करना हो.

इस एक्ट के तहत नशे से जुड़ी एक्टिविटी को रोका जाता है. इसमें मिलने वाली सजा सजा जब्त की गई नशीले पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है. बता दें कि इस अधिनियम के लागू होने के ठीक एक साल बाद, संघ के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई थी.

आपको ये भी बता दें कि इस अधिनियम की धारा 31 ए के अनुसार, अधिकतम सजा जो दी जा सकती है, वो मौत की सजा है. लेकिन अधिनियम के तहत ये सजा तब ही लागू होती है जब कोई व्यक्ति व्यावसायिक मात्रा में ड्रग्स के साथ शामिल होने का दोषी पाया जाता है.

ऐसे मामले में सिर्फ उन्हें ही जमानत जा सकती है जहां किसी ने सिर्फ प्रतिबंधित दवाओं या नशीले पदार्थों का सेवन किया है, लेकिन इससे जुड़े किसी भी व्यापार में शामिल नहीं पाया गया है. हालांकि, इसके लिए आरोपी को एक बांड पर हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं. बता दें कि 1985 में लागू हुए इस कानून में तीन बार संशोधन किया गया- 1989, 2001 और 2014 में.

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