दिल्ली सरकार ने वैक्सीन की पहली डोज नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की बैन की ऑफिस में एंट्री
दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है. डीडीएमएक के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है, वह 16 अक्टूबर से कार्यालय में नहीं आ सकेंगे.
इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक वह वैक्सीन नहीं ले लेते.
डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 15 अक्टूबर तक वैक्सीन की कम से कम पहली डोज नहीं ली है उन्हें 16 अक्टूबर से तब तक उनके कार्यालय/स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा.
जब तक वे वैक्सीन की पहली डोज नहीं ले लेते हैं. आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए वैक्सीन लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे.
वहीं, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के संबंध में इसी तरह के दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है.
दिल्ली सरकार के मुताबिक, राजधानी में अब तक कोरोना वैक्सीन की करीब 2 करोड़ ( 1 करोड़ 87 लाख 49 हजार 78) डोज लग चुकी हैं. इसमें से 1 करोड़ 24 लाख 17 हजार 255 लोगों को पहली डोज, तो 63 लाख 31 हजार 823 को दोनों डोज लगी हैं.
यही नहीं, पहली डोज के लिए दिल्ली में अब सिर्फ 24 लाख लोग ही बचे हैं. जबकि पहली डोज लेने वालों की संख्या 83 फीसदी और दूसरी डोज लेने वालों की संख्या 43 फीसदी तक पहुंच गई है. साथ ही उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक वैक्सीन डोज की संख्या 2 करोड़ को पार कर जाएगी.