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गाजियाबाद में आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कूड़ा जलाने पर होगा भारी जुर्माना

जिले में मंगलवार से सड़क या सावर्जनिक स्‍थल पर कूड़ा जलाने, गंदगी फैलाने या फिर निर्माण के दौरान प्रदूषण रोकथाम के नियम पालन न करना दंडनीय होगा. इस पर 20000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है.

ऐसे न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई सरकारी एजेंसियों को इसके लिए अधिकृत किया है, ताकि आदेश का सख्‍ती से पालन किया जा सके. इसका कारण आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू होना है.

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत भार्गव ने गाजियाबाद के क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र भेजकर ग्रैप के तहत नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए. ग्रैप लागू होने के बाद खुले में कूड़ा जलाना दंडनीय माना जाएगा,

प्लास्टिक और ई वेस्ट को पिघलाकर उनसे कॉपर व चांदी भी निकालना भी अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को अपनी फैक्ट्रियों के बाहर रोजाना सुबह- शाम पानी का छिड़काव करना होगा.

इसके लिए उत्‍तर प्रदेश राज्‍य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को भी नियमों का पालन कराने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. निर्माण साइटों को बिना कवर किए काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने जीडीए, नगर निगम, जल निगम, यूपीसीडा और अन्य विभागों को ग्रैप के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा है. केंद्रीय बोर्ड के सदस्य सचिव ने दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट

और एनजीटी के नियमों को भी सख्ती से पूरे कराने का निर्देश दिए हैं. ग्रैप के नियम के तहत हर विभाग की तरफ से टीम नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई करेगी.

– औद्योगिक क्षेत्रों में प्लांट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियम के तहत न चलाने पर जुर्माना
– सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और जलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा
– शहर में 15 साल या इससे अधिक पुराने वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा
– दिल्ली एनसीआर के ईंट भट्टों को बंद कराना, संचालित करने पर जुर्माना
– सड़कों पर साफ सफाई और पानी का छिड़काव कराना होगा
– वाहनों से प्रदूषण फैलाने पर जुर्माना किया जाएगा
– निर्माण साइटों पर धूल मिट्टी नहीं उड़नी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई

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