राजस्थान में इस बार दिवाली पर दो घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की मिली छूट
राजस्थान में इस बार दिवाली पर ग्रीन पटाखे चलाने की छूट मिल गई है, लेकिन नियम विरुद्ध पटाखे बेचने और चलाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. राजस्थान सरकार ने इस बारे में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है.
इसके तहत नियम विरुद्ध पटाखे बेचने पर 10000 रुपए और चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा. दिवाली पर सरकार ने पटाखे छोड़ने के लिए दो घंटे का समय तय किया है. इसके तहत रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे छोड़े जा सकेंगे. नियमों का उल्लंघन ना हो इसके लिये सरकार निगरानी की व्यवस्था करेगी.
राजस्थान सरकार ने दीपावली पर दो घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है. इसके तहत राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक दो घंटे ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी गई है.
इसके साथ ही क्रिसमस एवं नववर्ष पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक, गुरू पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है. गृह विभाग ने इस संबंध में पहले भी आदेश जारी किए थे. उसके बाद शनिवार को संशोधित आदेश जारी किए गए हैं.
जिस शहर में एयर क्वालिटी पूअर या उससे खराब है, वहां आतिशबाज़ी पर रोक रहेगी. सुप्रीम कोर्ट एवं एनजीटी के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी है.
ग्रीन पटाखों का प्रमाणन केंद्र सरकार की एजेंसी सीएसआईआर-नीरी की ओर से दिया जाता है. राज्य में 12 पटाखा उत्पादकों को यह प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है. इन उत्पादकों को पीईएसओ से पटाखा बनाने के लिए लाइसेंस भी लेना होता है. राज्य के 9 उत्पादकों के पास पीईएसओ से लाइसेंस है.