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ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली समित इन राज्यों ने जारी की नई गाइडलाइंस

देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद राज्यों ने नई गाइडलाइंस जारी की है. साल के अंत में त्यौहारों को देखते हुए दिल्ली, बिहार, केरल, यूपी के साथ मुंबई में ओमिक्रॉन संक्रमण के चलते नई गाइडलाइन जारी की गई है.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सामाजिक व सांस्कृतिक जमवाड़ों पर रोक समेत कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों की मियाद 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक बुधवार को बढ़ा दी है, वहीं मुंबई पुलिस ने यह भी कहा कि किसी आयोजन स्थल पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता तक

लोगों को किसी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और कार्यक्रमों के आयोजकों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य होगा. आइए आपको बताते हैं कि देश के बड़े राज्यों में ओमिक्रॉन के लिए क्या गाइडलाइन हैं.

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने सामाजिक और सांस्कृतिक जमावाड़ों पर रोक समेत कोविड-19 से संबंधित पाबंदियों की मियाद 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक बुधवार को बढ़ा दी. इस फैसले से क्रिसमस और नव वर्ष के मौके होने वाले कार्यक्रमों की संख्या सीमित हो जाएगी.

एक आदेश में डीडीएमए ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल जिन गतिविधियों की इजाजत है और जिन गतिविधियों पर रोक है, वे 31 दिसंबर और एक जनवरी की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी. शहर में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक

और इस तरह के अन्य समारोहों की अब भी इजाजत नहीं है. आदेश के मुताबिक, बार और रेस्तरां में बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा जारी रहेगी तथा बैंक्वेट हॉल भी बैठकें, सम्मेलन, प्रदर्शनी व शादी के अलावा अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाएंगे.

मुंबई पुलिस ने कहा है कि शहर में सीआरपीसी (आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता) की धारा 144 के तहत 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके.

पुलिस ने यह भी कहा कि किसी आयोजन स्थल पर केवल 50 प्रतिशत क्षमता तक लोगों को किसी कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी और कार्यक्रमों के आयोजकों का पूर्ण टीकाकरण होना अनिवार्य होगा. मुंबई में बृहस्पतिवार से धारा 144 लागू करने का आदेश पुलिस उपायुक्त (संचालन) द्वारा सोमवार को जारी किया गया.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार ने सभी सिनेमा हॉल और जिम 50 फीसदी उपस्थिति के साथ ही खोलने का निर्देश दिया है. सार्वजनिक परिवहन में किसी भी हालत में खड़ा होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक और निजी वाहनों में हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नहीं पहने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.

राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक त्योहारों और कार्यक्रमों में उपस्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकतम 300 लोगों को खुले स्थानों में और अधिकतम 150 लोगों को कमरे और हॉल जैसे बंद स्थानों में अनुमति दी जाएगी. शादियों और अंत्येष्टि के लिए खुले स्थानों में 200 और बंद स्थानों के लिए 100 लोगों को अनुमति का आदेश जारी रहेगा.

कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को सर्तकता व सावधानी बरतने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत प्रदेश में विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच करवाने के अलावा हर एक संक्रमित मरीज का जीनोम परीक्षण कराया जा रहा है.

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