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मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर दिया पेंशनरों को बड़ा तोहफा

मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर पेंशनरों को तोहफा दिया है. सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के बाद पेंशनर का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया है. उन्हें इस महंगाई भत्ते का फायदा 1 अक्टूबर से मिलेगा. वित्त विभाग के जारी आदेश के मुताबिक, पेंशनर को न्यूनतम 350 रुपये का फायदा हर महीने होगा.

गौरतलब है कि, अभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर की महंगाई राहत में 3% का अंतर आ रहा है. कर्मचारियों को 20 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि पेंशनर को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. इससे पहले प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 12 फीसदी था. कर्मचारियों को इसका फायदा अक्टूबर से मिलना शुरू हो गया था.

बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी साल जुलाई से महंगाई राहत में पांच फीसदी की वृद्धि करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को सहमति पत्र भेजा था. जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस साल अक्टूबर से 8 फीसदी की वृद्धि की थी.

पेंशन की महंगाई राहत में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी होती है. बता दें, साल 2000 के पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की महंगाई राहत का 74 फीसदी वित्तीय भार मध्य प्रदेश और 24 फीसदी भार छत्तीसगढ़ सरकार उठाती है.

इसी व्यवस्था के तहत वित्त विभाग में अक्टूबर से पांच फीसदी की महंगाई राहत में वृद्धि करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज की मंजूरी मिल गई थी. सरकार के जारी आदेश के तहत 80 साल या उससे ज्यादा आयु के पेंशनर को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत की वृद्धि दी जाएगी.

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार का दावा है कि एमपी साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. साइबर तहसील बनने से अविवादित नामांतरण के प्रकरण का तेजी के साथ निराकरण होगा.

इसमें क्रेता और विक्रेता को नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑनलाइन उपस्थित होकर मामले सुलझाए जा सकेंगे. इसी तरह खनिज के अवैध खनन से जुड़े मामलों में अब राजस्व की जगह खनिज विभाग कार्रवाई करेगा. जल्द विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा.

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