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दिव्यांगजन को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर लाभान्वित किया जायेगा

प्रदेश के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित है। योजनान्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन अपना ऑनलाइन आवेदन विभागीय वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ीूकण्नचीुण्पद पर कराके हार्ड कापी तत्काल सम्बंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को उपलब्ध करा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हेतु कतिपय नियम एवं शर्तें निर्धारित की गयी है। इसके तहत ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, सम्बंधित दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी हैं। ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त óोतों से वार्षिक आये रू0 1,80,000 से अधिक न हो। (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण के अनुसार)। ऐसे दिव्यांगजन जो हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत संस्थागत छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, जिसके सम्बंध में सम्बंधित संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण‘पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन को प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर लाभान्वित किया जायेगा। पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 कार्ड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में एक बार योजना से लाभान्वित किया जायेगा। ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें सांसद, विधायक या अन्य सरकार द्वारा अनुदानित óोतों के माध्यम से पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाईकिल प्राप्त हुई है, पात्र नहीं होंगे।
पात्र दिव्यांगजन को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु वांछित संलग्नकों को संलग्न करना आवश्यक है। जिसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक का हो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय रू0 1,80,000 से अधिक न हो, जो तहसील द्वारा निर्गत किया गया हो, मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र, आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र, यू0डी0आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड/अन्य सम्बंधित प्रमाण पत्र तथा दिव्यांगता दर्शाता हुआ एक पासपोर्ट साइट का नवीनतम फोटोग्राफ एवं मोबाईल नम्बर का विवरण देना होगा।
जनपद लखनऊ के पात्रता वाले दिव्यांगजन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्ीूकण्नचीुण्पद पर ऑनलाइन आवेदन कर हार्डकापी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पंचायत भवन परिसर, कैसरबाग, लखनऊ में जमा करा सकते हैं।

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