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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी गाइडलाइंस के अनुसार बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं

यूपी में 25 दिसंबर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ़्यू लागू रहेगा. रात्रिकालीन कर्फ़्यू की अवधि में आवश्यक सेवाएं और वाहनों, एम्बुलेस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी.

साथ ही कोविड से जुड़े पुलिसकर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी. गाइडलाइंस के अनुसार, ‘बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं’ के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा. साथ ही बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं दे सकेगा.

शापिंग मॉल/ सुपर बिना मारक प्रवेश नहीं दी जाएगी. शापिंग/सुपर मार्केट में मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. निगरानी समितियों को कोरोना रोकथाम के दृष्टि गांवों और निगरानी समितियों को दोबारा एक्टिव किया जाएगा.

इस सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से ग्राम्य विकास और नगर विकास विभाग द्वारा निर्देश जारी किये जायेंगे, जिनकी जिले स्तर पर प्रतिदिन मोनिटरिंग की जाएगी.

शादी समारोह और अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 200 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी.

खुले स्थानों पर एक समय में की क्षमता के 50% तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानी के साथ अनुमति होगी.

आयोजन/समारोह में लोगों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का पूर्ण पालन किया जाएगा. वहीं, स्कूल कॉलेज और प्रधानाध्यापक स्कूल कालेजों मास्क की अनिवार्यता के साथ-साथ सेनेटाइजर देने के साथ प्रवेश दिया जाएगा.

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