मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हुआ बड़ा हादसा बस में लगी आग मचा हड़कंप
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 6 साल पहले हुए बहुचर्चित मंडला बस हादसे में आज फैसला आ गया है. पन्ना जिला न्यायालय ने इस मामले में बस चालक और बस के मालिक को 10-10 साल का कठोर कारावास और जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मंडला सड़क हादसा साल 2015 में हुआ था. इस हादसे में 22 लोगों की मौत हुई थी.
बता दें की वर्ष 2015 में अनूप बस सर्विस क्रमांक-एमपी 19, पी-0533 जो कि छतरपुर से पन्ना आ रही थी. 32 सीटों वाली यह बस दोपहर करीब 12 बजकर 40 मिनट पर छतरपुर से रवाना हुई थी.
एक घंटे से अधिक समय बाद यह बस पन्ना जिले में पांडव फॉल के पास एक पुल पर पहुंची और ड्राइवर ने बस से अपना नियंत्रण खो दिया. जिसके बाद बस खाई में गिर गई और उसमें आग लग गई.
बस में आग लगने से उसमें सवार 22 व्यक्तियों की जिंदा जल कर मौत हो गई थी. जिसके बाद बस चालक व बस मालिक पर मामला दर्ज हुआ था और आज लगभग 6 साल बाद न्यायालय ने मामले में फैसला सुनाया है.
पन्ना न्यायालय के विशेष न्यायाधीश आर.पी.सोनकर ने अभियुक्तों बस चालक व बस मालिक को धारा 304 (भाग दो) मे दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई है.