मुंबई : पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस याचिका में परमबीर सिंह ने याचिका में मुंबई में दर्ज अपने खिलाफ एफआईआर को रद्द करने या CBI को जांच सौंपने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टालते हुए इस केस के एक और आरोपी बीनू नयन वर्गीज को अंतरिम राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीज की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई है.
पिछली सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया था और सीबीआई ने आज अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है. CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है
कि अगर परमबीर के खिलाफ मामलों की जांच उसे देता है तो वह जांच अपने हाथ में लेने को तैयार है. कोर्ट में CBI ने परमबीर द्वारा दिए महाराष्ट्र के DGP संजय पांडे की चैट ट्रांसक्रिप्ट का भी हवाला दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह महाराष्ट्र में बेहद परेशान करने वाली स्थिति है जहां मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही पुलिस बल और राज्य सरकार को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं है.
CBI ने कहा कि यह अदालत द्वारा सौंपी गई जांच में हस्तक्षेप करने का स्पष्ट प्रयास है. परमवीर सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि सीबीआई की ओर से जांच की जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है या फिर FIR ही रद्द कर दी जाए.
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा, दूसरे पक्ष के लोग जब आपराधिक मामले में मेरे मुअक्किल के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने विभागीय जांच शुरू कर दी है. वहीं कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से कहा कि हमने आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है, हम आपको इससे अधिक सुरक्षा नहीं दे सकते हैं.