वित्त मंत्रालय ने नई ई-एडवांस रूलिंग स्कीम की की शुरुआत
वित्त मंत्रालय ने नई ई-एडवांस रूलिंग स्कीम की शुरुआत कर दी. इस मामले में मंत्रालय ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इस नये नियम के अनुसार अब टैक्सपेयर्स एडवांस रूलिंग के लिए
अपना एप्लिकेशन एक ईमेल के जरिए भी दाखिल कर सकेंगे. इस कदम से भारत में नहीं रहने वाले भारतीयों को सबसे ज्यादा लाभ होगा, जो किसी भी मामले के लिए किसी कारण से भारत नहीं आ सकते हैं.
इस नियम के अनुसार अब टैक्सपेयर्स केवल एक ईमेल के जरिए अपना एडवांस जारी कर सकेंगे. इस मामले पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने ‘ई-एडवांस रूलिंग्स स्कीम, 2022’ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
ई-एडवांस रूलिंग्स स्कीम के तहत बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी के जरिए सुनवाई की जा सकेगी. इसमें टैक्सपेयर्स को सही तरीके से सुनवाई करने का मौका मिलेगा.
आपको बता दें कि यह टैक्स अधिनियम भारत में ना रहने वाले कुछ स्पेशल टैक्सपेयर्स को एडवांस रूलिंग स्कीम में उनके भारत में लेनदेन की टॅक्सेबिलिटी के लिए स्पष्टता प्रदान की गई है.
इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब गैर निवासी टैक्सपेयर्स और बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग्स के बीच सभी कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक मोड में बदल दिया गया है.
आपको बता दें कि ई-एडवांस रूलिंग स्कीम के तरह हर टैक्स पेयर को बोर्ड की ओर से प्रत्येक नोटिस या आदेश अब केवल Registered ईमेल एड्रेस पर ही भेजा जाएगा.
इसके बाद जो भी टैक्सपेयर होगा उसे अपना जवाब इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन यानी ईमेल की जरिए ही दाखिल करना होगा. ऐसा करने के लिए उसे भरपूर समय और मौका मिलेगा.