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जनपद महराजगंज की नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार के अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों के उप निर्वाचन हेतु समय सारिणी जारी

राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तर प्रदेश श्री मनोज कुमार ने जनपद महराजगंज की नगर पालिका परिषद, सिसवा बाजार के अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों (यदि मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) पर उप निर्वाचन हेतु निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कराए जाने के निर्देश दिये हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों के क्रय एवं जमा करने का दिनांक व समय 16 फरवरी, 2022 से 22 फरवरी, 2022 (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराह्न 3ः00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 23 फरवरी, 2022 (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), अभ्यर्थन वापसी का दिनांक व समय 25 फरवरी, 2022 (पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपराह्न 3ः00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 26 फरवरी, 2022 (पूर्वाह्न 11ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक व समय 13 मार्च, 2022 (प्रातः 7ः00 बजे से सायं 5ः00 बजे तक), मतगणना का दिनांक व समय 15 मार्च, 2022 (प्रातः 8ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) निर्धारित है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) तथा रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी इस कार्यक्रम को प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार कराएंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय तथा नगर पालिका परिषद के मुख्यालय के सूचना पट्ट पर भी सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित कराएंगे। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, अभ्यर्थन वापसी, प्रतीक आवंटन एवं मतगणना की कार्यवाही रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जाएगी।
यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा। जारी समय सारिणी के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे एवं निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ही कार्यवाही की जाएगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध एवं राज्य आपदा प्रबन्ध द्वारा निर्गत गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

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