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 कन्या भू्रण हत्या को लेकर विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

मऊ । सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय मऊ में कन्या भू्रण हत्या के सम्बंध में जागरुकता शिविर/विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मऊ की अध्यक्षता में किया गया। जागरुकता शिविर विधिक साक्षरता शिविर में तम्बाकू, पान गुटखा, सिगरेट एवं मादक पदार्थो के सेवन से आमजन को हो रहे नुकसान एवं उत्पन्न हो रही, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां से बचाव के सम्बंध में जानकारी प्रदान की गयी। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहा द्वारा बताया गया कि सीओटीपीए 2003 के तहत धारा-4 में लोक स्थान जैसे-बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, स्कूल कालेज परिसर में तम्बाकू, सिंगरेट धूम्रपान करना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा-21 के तहत 200 रुपये तक जुर्माना का प्राविधान है। उक्त प्राविधान का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा दोबारा किया जाता है तो उसे 5 वर्ष की सजा या 5 हजार का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान है। धारा-6 के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंण्डनीय अपराध हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुॅवर मित्रेश सिंह कुशवाहा द्वारा बताया गया कि यह अधिनियम 1996 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए बनाया गया है। सचिव द्वारा यह बताया गया कि गर्भ में स्थित भ्रूण का परीक्षण कराना अपराध की श्रेणी में आता है। वर्तमान परिवेश में महिलायें/बच्चियां किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कमतर नहीं हैं। इनके द्वारा भी सभी क्षेत्र में बुलन्दियों के पताके फहराये जा रहे है। मात्र स्त्री होना कोई अभिशाप नहीं है। अतः ऐसे में लिंग परीक्षण को हतोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बंध में डा. अश्वनी कुमार सिंह, जिला सलाहकार द्वारा पीपीटी प्रजेन्टेशन प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा काफी जानकारी प्रदान की गयी। इस दौरान सीएमओ डा0 एसएन दूबे, डा0 वीके यादव, डा0 वकील अली, डिप्टी सीएमओ, पदमसेन, डब्लूएचओ, डा0 अश्वनी कुमार सिंह समस्त एनसीडी स्टाफ जिला चिकित्सालय मऊ उपस्थित रहें।  

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