उत्तर प्रदेश में सेवानिवृत्त, मृत कर्मचारियों, पेंशनरों की अविवाहित, विधवा,तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में निर्देश जारी
उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिये हैं। विशेष सचिव, वित्त श्री नील रतन कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवक, पेंशनभोगी या उसकी पत्नी अथवा पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था, की तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए। बशर्ते दावाकर्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।
जारी शासनादेश में कहा गया है कि भारत सरकार के आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2017 द्वारा तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की पात्रता के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां किसी सरकारी सेवक व पेंशनभोगी या उसकी पत्नी अथवा पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था बशर्ते दावाकर्ता कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।
पूर्व निर्गत आदेश दिनांक 01 जुलाई 2014 में यह व्यवस्था दी गयी थी कि, ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक व पेंशनर अथवा उसकी पत्नी या पति की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, को तलाकशुदा या विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्ते पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक व पेंशनर, उसकी पत्नी या पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा या विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।