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बांग्‍लादेश: पूर्व पीएम खालिदा जिया को 7 साल की सजा, पहले से ही एक मामले में काट रहीं हैं जेल

 बांग्‍लादेश की राजधानी ढाका की एक कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार के दूसरे अन्‍य मामले में सात साल की जेल की सजा सुनाई. मामला जिया के पति और देश के दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान के नाम पर स्थापित एक चैरिटेबल ट्रस्ट के धन का गबन करने से जुड़ा है. 73 साल की जिया पहले ही एक अनाथालय के धन के गबन से जुड़े मामले में फरवरी में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में सजा काट रही हैं.

न्यायाधीश मोहम्मद अख्तरूज्जमान ने ढाका के नजीमुद्दीन रोड इलाके में स्थित पूर्व केंद्रीय कारागार के परिसर में बनाई गई अस्थाई अदालत में यह फैसला सुनाया. जेल अधिकारी पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में पेश करने में बार-बार नाकाम रहे, जिसके बाद मामले में आखिरी सुनवाई उनकी अनुपस्थिति में हुई.

नई सजा जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामले से संबंधित है और दिसंबर में होने वाले आम चुनाव से पहले सुनाई गई है. मामले के अनुसार जिया और तीन अन्य लोगों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ट्रस्ट के लिए अज्ञात स्रोतों से 3,75,000 डॉलर जुटाए. जिया की पार्टी बीएनपी ने कहा कि दोनों मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं. बता दें कि जिया ने हाल में अदालत में शिकायत की थी कि उनके हाथ और पैर धीरे-धीरे सुन्न पड़ रहे हैं.

भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने जिया चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला 2011 में दायर किया था. जिया के राजनीतिक मामलों के पूर्व सचिव हारिस चौधरी, उनके पूर्व सहयोगी एवं बीआईडब्ल्यूटीए (बांग्लादेश इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट ऑथिरिटी) के पूर्व कार्यवाहक निदेशक जियाउल इस्लाम मुन्ना और ढाका के पूर्व मेयर सादिक हुसैन खोका के निजी सचिव मोनिरुल इस्लाम खान मामले में दोषी करार दिए गए तीन अन्य लोगों में शामिल हैं.

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