33 वादों का निस्तारण करते हुए कुल 6 लाख 85 हजार रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया-सहायक आयुक्त खाद्य
उत्तर प्रदेश के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दयाशंकर मिश्रा ‘दयालु’ के निर्देशों के क्रम में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा विभिन्न होटलों एवं दुकानों पर छापामारी करते हुए सैम्पल एकत्रित कर उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गये थे।
सहायक आयुक्त खाद्य डॉ0 एस.पी. सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आज अपर जिलाधिकारी (नगर पूर्वी) न्याय निर्णायक अधिकारी श्री के.पी. सिंह द्वारा मई 2022 में 33 वादों का निर्णय करते हुए उन पर 6 लाख 85 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड की कार्रवाई के तहत हजरतगंज स्थित सहारा माल पर 95 हजार रुपये, हजरतगंज स्थित क्यूजार रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपये, उतरेटिया स्थित फेमिली बाजार पर 40 हजार रुपये के साथ अन्य 12 दुकानों एवं मॉलों पर नियमानुसार अर्थदण्ड लगाया गया है।
डॉ0 सिंह ने बताया कि संबंधित फार्म/खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड 30 दिन में न जमा किये जाने की दशा में इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 1996 के तहत भूराजस्व की भांति वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।