सारदा घोटाला : कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी संभव
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को करारा झटका दिया। शीर्ष अदालत ने अपनी गिरफ्तारी पर सात दिनों की अंतरिम राहत को बढ़ाने के लिए बड़ी पीठ के तत्काल गठन की कुमार की मांग को ठुकरा दिया है। कुमार ने कोलकाता में वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए राहत मांगी थी।
सोमवार को कुमार ने दो सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ से सात दिनों की मिली अंतरिम राहत को और बढ़ाने की गुहार की थी। उनके वकील ने अवकाशकालीन पीठ से कहा था कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को कानूनी राहत पाने के लिए उचित स्तर पर अपील करने के लिए सात दिनों का वक्त दिया था। इनमें से चार दिन बीत चुके हैं। लेकिन हड़ताल के कारण कोलकाता में ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का काम बंद है। ऐसे में उन्हें अपील के लिए और वक्त दिया जाए। लेकिन पीठ ने कुमार से कहा था कि सात दिनों की अंतरिम राहत तीन सदस्यीय पीठ ने दी थी, लिहाजा वह रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी जनरल से बड़ी पीठ के गठन की गुहार करें।
मंगलवार को जानकारी मिली है कि रजिस्ट्री की तरफ से कुमार की याचिका चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने रखी गई, जिन्होंने बड़ी पीठ के जल्द गठन की मांग को ठुकरा दिया। कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि कोलकाता में वकीलों की हड़ताल चल रही है, लिहाजा उन्हें मिली अंतरिम राहत को बढ़ा दिया जाए।
23 मई के बाद गिरफ्तारी संभव
मालूम हो कि 17 मई को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक के अपने पूर्व आदेश को वापस ले लिया था। कोर्ट ने कहा था कि पूर्व पुलिस आयुक्त को 5 फरवरी को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत अगले सात दिनों तक जारी रहेगी। राहत की यह सीमा 23 मई को खत्म हो रही है। सीबीआई सूत्रों ने 23 मई के बाद राजीव कुमार को हिरासत में लिए जाने का इशारा किया है।