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कर्नाटक संकट पर सुप्रीमअदालत का फैसला स्पीकर पर छोड़ा बागी विधायकों के इस्तीफे का फैसला

  • कर्नाटक संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है
  • शीर्ष अदालत ने 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष पर छोड़ दिया है
  • कोर्ट ने साथ ही कहा कि वह इस्तीफे स्वीकार करने के लिए स्पीकर पर कोई समयसीमा नहीं थोप सकता है
  • बता दें कि कांग्रेस और जेडीएस के 15 विधायकों ने इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था|
  • इस फैसले के बाद दोनों पक्ष अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब सबकी नजरें गुरुवार को होने वाले  विश्वासमत पर है।
  • सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा इसे लेकर सस्पेंस गहरा गया है।
  • बागी विधायकों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में दलील रखने वाले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने फैसले पर कहा, ‘कल होने वाले विश्वासमत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम बातें कही हैं। 15 बागी विधायकों को विधानसभा की कल होने वाली कार्यवाही में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
  •  रोहतगी ने कहा, ‘बागी विधायकों के खिलाफ तीन लाइन का विप जारी कर उन्हें विधानसभा की कल होने वाली कार्यवाही में भाग लेने का आदेश दिया गया था
  • लेकिन अब शीर्ष अदालत के आदेश के बाद विप का कोई मतलब नहीं रह गया है। इसके अलावा स्पीकर को बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए कहा गया है।’

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