चीफ जस्टिस ने सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच सीपीएम नेता सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है. सीताराम येचुरी ने अपनी पार्टी के विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया है.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ी कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई हुई. इनमें अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के अलावा घाटी में प्रेस फ्रीडम के साथ-साथ नेताओं के दौरे को लेकर भी याचिका शामिल थी. सुप्रीम कोर्ट ने इसी बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता सीताराम येचुरी को श्रीनगर जाने की इजाजत दे दी है. सीताराम येचुरी ने अपनी पार्टी के विधायक एमवाई तरिगामी से मिलने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया है.
इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम आपको (सीताराम येचुरी) आपके दोस्त से मिलने की इजाजत देंगे, लेकिन इस दौरान आप कुछ और काम नहीं कर पाएंगे. चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार उन्हें क्यों रोक रही है? वह देश के नागरिक हैं अगर अपने दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो मिल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद सीताराम येचुरी अब गुरुवार को श्रीनगर जाएंगे.