खनिज कानून संशोधन अध्यादेश व आयुर्वेद विश्वविद्यालय को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में खनिज कानून अध्यादेश, 2020 जारी करने की मंजूरी दे दी है. यह अध्यादेश सभी क्षेत्रों के लिए कोयला खनन को खोलने तथा कोयला खदानों की नीलामी के नियम को आसान करेगा वही साथ ही कैबिनेट ने जामनगर में गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय को INI का दर्जा देने को दी मंजूरी अध्यादेश जारी होने के बाद 31 मार्च 2020 से पहले 46 (छियालिश) लौह अयस्क तथा अन्य खानों की नीलामी की जा सकेगी.
46 (छियालिश) खानों की खनन पट्टे की अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है. नीलामी की अनुमति से उत्पादन कार्य जारी रखते हुए इनका आसानी से हस्तांतरण किया जा सकेगा वही आपको बता दे की आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने हेतु इससे संबंधित विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा भारत में जन स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने में आयुष व्यवस्थाओं की तेजी से बढ़ती भूमिका को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने से सार्वजनिक स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भूमिका तथा महत्व को प्रोत्साहन मिलेगा साथ ही बता दे भारत आयुर्वेद की जननी है.
विश्वभर में आयुर्वेद से संबंधित जानकारी, इसकी सेवाएं और इसमें लोगों की रुचि बढ़ रही है. आयुर्वेद को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य के मद पर भारत सरकार का खर्च घटेगा क्योंकि रोग निवारक दृष्टिकोण के कारण से आयुर्वेद किफायती होता है.