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निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की…

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में फांसी की सजा पाए चार दोषियों में शामिल दोषी अक्षय को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कांड में दोषी अक्षय की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। दोषी अक्षय कुमार ठाकुर द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटिशन में कहा गया था कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर जन दबाव और जनता की राय के चलते अदालतें सभी समस्याओं के समाधान के रूप में फांसी की सजा सुना रही हैं

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन गुरुवार को खारिज कर दी। उसने जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में उसकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अक्षय ने पटियाला हाउस कोर्ट से भी 1 फरवरी को फांसी पर रोक लगाने की मांग की।

मामले में दो अन्य दोषियों- विनय कुमार शर्मा और मुकेश कुमार सिंह द्वारा दायर क्यूरेटिव याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। चौथे दोषी पवन गुप्ता ने क्यूरेटिव याचिका दायर नहीं की है, उसके पास अब भी यह विकल्प है।

 

 

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