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योगी सरकार देगी कोरोना योद्धा की मृत्यु पर परिवार को 50 लाख

कोरोना वायरस महामारी की जंग में जुटे यूपी के योद्धाओं की मौत पर योगी सरकार उनके आाश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी. यह धनराशि एकमुश्त दी जाएगी. शनिवार को इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने दी. प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर, एसएसपी व एसपी को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया आदेश के मुताबिक, कोविड 19 की रोकथाम, इलाज व उससे बचाव के लिए जुटे डॉक्टर, पुलिसकर्मी व अन्य कर्मचारी की संक्रमण से मौत होने पर सरकार की तरफ से आश्रितों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी. यह धनराशि परिवार को एकमुश्त दी जाएगी.

अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि पूरी प्रक्रिया की स्वीकृति जिलाधिकारी देंगे. इसके अलावा जिस विभाग का कर्मचारी होगा, उसके विभागाध्यक्ष कोविड 19 रोकथाम, बचाव और उपचार में नियुक्त कर्मचारी का प्रमाणपत्र देंगे. साथ ही कर्मचारी की मृत्यु के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कोरोना संक्रमण से मृत्यु का प्रमाणपत्र देना होगा. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था का लाभ चिकित्सा अनुभाग 1 के शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों से भिन्न सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों के सरकारी, अर्द्ध सरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स के स्थायी और अस्थाई कर्मियों के परिजनों को दी जाएगी.

उधर, योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों के डीए भुगतान पर 30 जून तक रोक लगा दी है. हालांकि, इस दौरान सरकारी विभागों में राज्य सरकार से मिलने वाले वेतन, भत्ते, मानदेय व पेंशन आदि समय से मिलती रहेगी. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व विभाग के सभी खर्चे यथावत मिलेंगे. अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने इसकी जानकारी दी.

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