योगी सरकार का बड़ा ऐलान कोरोना वॉरियर्स पर किया हमला तो 5 साल तक सजा
कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वारियर्स पर हमला करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. अब कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों को 5 साल तक की कैद हो सकती है. इस बाबत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी की कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश के तहत, कोविड 19 के खिलाफ जंग लड़ रहे किसी भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों को न्यूनतम 2 साल से अधिकतम 5 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है योगी सरकार यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश महामारी कानून 2005 के अंतर्गत लायी है. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश महामारी कानून 2005 के अंतर्गत लाए गए इस अध्यादेश को उत्तर प्रदेश महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 का नाम दिया गया है.
वहीं, इन घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कहा था कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी जंग में एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षाबल, अन्य सरकारी कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के कर्मी लगातार प्रयासरत हैं. वहीं, दूसरी तरह, कुछ लोग कोरोना वाहक बनकर मेडिकल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा था कि अब इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस तरह की दुस्साहसिक घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने महामारी अधिनियम-1897 में प्रमुख संशोधन करने का निर्णय लिया है. उस समय सीएम योगी ने सात साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने को नए कानून में शामिल करने की बात कही थी.