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सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की मीटिंग में दिए कई अहम निर्देश

कोरोना संक्रमण को रोकने और इस जंग में अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश में कड़े प्रावधान किये हैं. इस अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की जानबूझकर संक्रमित करता है और उसकी मौत हो जाती है तो उम्रकैद तक की सजा हो सकती है बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिली. अध्यादेश में व्यवस्था की गई है

अगर कोई व्यक्ति किसी को संक्रामक रोग से जानबूझकर उत्पीड़ित करता है तो उसे 2 से 5 साल तक की जेल और 50 हजार से 2 लाख तक का जुर्माना वसूला जा सकता है. अगर जानबूझकर कोई 5 या अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर उत्पीड़ित करता है तो उसे 3 से 10 साल तक जेल हो सकती है. साथ ही 1 लाख से 5 लाख तक जुर्माने का प्रावधान भी है. अगर इस उत्पीड़न की वजह से मौत हुई तो तो कम से कम 7 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक हो सकता है. वहीं 3 लाख से 5 लाख रुपये जुर्माने की भी सजा तय की गई है.

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