बिहार लोक सेवा आयोग अथवा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाली महिलाओं को परीक्षा शुल्क में बड़ी राहत दी गई है। महिला उम्मीदवारों को भी अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों की तरह शुल्क के रूप में महज डेढ़ से दौ सौ रुपये ही देने होंगे।
महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक से अधिक मौका देने के इरादे से सरकार ने पूर्व से निर्धारित शुल्क में संशोधन कर दिया है। सामान्य प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो शुल्क निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के लिए छह सौ रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि मुख्य परीक्षा शुल्क के रूप में 750 रुपये लगेंगे। राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को भी सामान्य श्रेणी के आवेदकों की भांति प्रारंभिक परीक्षा के लिए छह सौ और मुख्य परीक्षा के लिए साढ़े सात सौ रुपये भरने होंगे।
अनुसूचित जाति एवं जन जनजाति के आवेदकों, जो राज्य के स्थायी निवासी होंगे उनके समान ही महिलाओं को भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 150 रुपये और मुख्य परीक्षा के लिए दो सौ रुपये का शुल्क चुकाना होगा। महिलाएं आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की एवं राज्य की स्थायी निवासी हो।