आज से महाराष्ट्र में रेड और नॉन रेड जोन में खुलेंगी दुकानें। …
महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिर्फ रेड और नॉन रेड जोन होंगे. मुंबई समेत एमएमआरडीए की सभी महानगरपालिका रेड जोन में हैं. नॉन रेड जोन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगे. रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो सेवा बंद रहेगी.मुंबई महानगर क्षेत्र के नगर निगमों के साथ-साथ पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के नगर निकाय को रेड जोन घोषित गया है. रेड और नॉन-रेड इलाकों में नगरपालिका और जिला प्राधिकारी प्रतिबंधित क्षेत्र बनाएंगे.
नगर आयुक्त और जिला कलेक्टरों के पास आवासीय कॉलोनियों, मुहल्लों, मलिन बस्तियों, इमारतों या भवनों के समूहों, गलियों, वार्डों, पुलिस स्टेशन क्षेत्रों, गांवों या गांवों के छोटे समूहों की पहचान कर वहां प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने की शक्ति होगी. हालांकि, उन्हें बड़े क्षेत्रों जैसे कि एक पूरे तालुका या नगर निगम, को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से परामर्श करना होगा. प्रतिबंधित क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. इन क्षेत्रों के भीतर और बाहर के आपात चिकित्सा स्थिति और आवश्यक सामानों की आपूर्ति के अलावा लोगों की किसी भी तरह की आवाजाही पर पाबंदी होगी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों में उत्पादन या वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है. वहीं, गैर-रेड जोन में किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सरकार पहले अनुमति दे चुकी है.