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आयकर विभाग ने ITR फॉर्म में किए कुछ बड़े बदलाव,बिजली बिल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी। ….

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं. इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. अगर आप आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपके लिए ये खबर जानना जरूरी है आपको बता दें कि इस साल कोरोना संकट के कारण सरकार ने आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 नवंबर 2020 तक का समय दिया है. इस लिहाज से आपके पास पूरे छह महीने हैं और आप आयकर रिटर्न भरने की तैयारी अच्छी तरह कर सकते हैं. आयकर विभाग ने फॉर्म में किए गए बदलाव के बारे में एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है.

इसके तहत हरेक आईटीआर फॉर्म में 30 जून को खत्म तिमाही के दौरान किए गए निवेश या खर्च की डिटेल देने के लिए अलग से जगह दी जाएगी और टैक्सपेयर्स को इसकी जानकारी देनी होगी.सभी आईटीआर फॉर्म में अब करदाताओं को चालू खाते, विदेश यात्रा और बिजली बिलों से जुड़ी कुछ नई जानकारी देने की जरूरत है. नए आईटीआर फॉर्म में टैक्स डिडक्शन का दावा करने के लिए अप्रैल और जून के बीच किए गए इन सभी निवेश और पेमेंट का विवरण भी आपको देना होगा.

ITR फॉर्म्स में हुए इन बदलावों को जानें :

1. क्या टैक्सपेयर ने पिछले एक साल के दौरान एक या एक से अधिक चालू खाते में 1 रुपये करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जमा की है तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी.

2. क्या टैक्सपेयर ने विदेश यात्रा पर अपने या किसी दूसरे शख्स के लिए 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं तो इसकी भी जानकारी देनी होगी.

3. क्या आपने एक वित्त वर्ष में बिजली बिल के भुगतान पर 1 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हैं तो इसकी भी जानकारी देनी होगी.

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