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लखनऊ बड़ी खबर :20 जुलाई से कंटेनमेंट जोन, जानिए क्या है रोक और छूट के नियम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने 4 थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है. ये थाना क्षेत्र आशियाना,इंदिरानगर,गाजीपुर और सरोजनीनगर हैं.

यहां सोमवार 20 जुलाई से आवाजाही पर प्रतिबंध लग जाएगा. वैसे तो इन क्षेत्रों में प्रतिबंध को लेकर नियमावली आज या रविवार को जारी होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी सामने आई है,

उसके अनुसार इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी. अन्य दफ्तरों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा.

नियम तोड़ने वालों पर सख्त हुआ जिला प्रशासन

इस बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. शुक्रवार को कुल 1394 व्यक्तियों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की.

4,99,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की कार्यवाही जुर्माने के बाद अभी तक कुल 26700 मास्क रियायती दरों पर लोगो को बांटे जा चुके हैं.

लोगों को 10 रुपये में 2 मास्क दिए गए. थानेवार बनाई गई 80 टीमों के कार्यो के सत्यापन के लिये मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त ने भ्रमण भी कियाण.

यहां बाजार, मॉल, मार्केट, रेस्टोरेंट, होटल आदि सभी पूरी तरह बंद रहेंगे. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बैंकिंग, टेलिकॉम, मीडियाकर्मियों को आवाजाही में छूट मिलेगी.

सीएमओ ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार गाजीपुर थाना क्षेत्र में 31, इंदिरानगर में 21, आशियाना और सरोजनीनगर में 10-10 कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए हैं.

इन पर रहेगी रोक

आम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते.

टैक्सी, ऑटो, इ-रिक्शा, टैम्पो आदि का संचालन नहीं.

क्षेत्र के बाहर है दफ्तर तो नहीं जा सकेंगे.

यहां बाजार, मॉल, मार्केट, रेस्टोरेंट, होटल आदि सभी पूरी तरह बंद रहेंगे.

ये रहेगी छूट

दवा, किराना की दुकानें खुलेंगीं

दूध, फल-सब्जी की होम डिलिवरी होगी, दुकानें भी खुलेंगीं

जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग बाहर निकल सकेंगे

पूर्व में जारी पास मान्य होंगे

दूरसंचार, आवश्यक वस्तुएं, मीडिया, बैंकिंग और वित्तीय संस्थएं खुलेंगीं

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