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मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी नेता बने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाईकोर्ट सेमिला नोटिस

मध्य प्रदेश में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी नेता बने ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने को ग्वालियर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में सिंधिया के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें सिंधिया पर शपथपत्र में आपराधिक जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की गई है. इस मामले में अब सिंधिया की परेशानी बढ़ गई है. मामले को लेकर सिंधिया को जवाब देना होगा. हाईकोर्ट ने उन्‍हें नोटिस जारी जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉक्‍टर गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने सभी को इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है. याचिका से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंकी और फूल सिंह बरैया का नाम हटाने के भी निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं.

कांग्रेस के पूर्व मंत्री और लहार से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर हाईकोर्ट में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ याचिका दायर की है. याचिका में डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सदस्‍यता के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है.

हाईकोर्ट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया नोटिस, चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब, जानें क्‍या है मामला

दरअसल, डॉक्‍टर गोविंद सिंह ने याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार के रूप में जो शपथपत्र दिया था, उसमें आपराधिक जानकारी छुपाई गई है. याचिका में कहा है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था. अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और बीजेपी से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं.

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