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AGR verdict SC ने कहा-31 मार्च 2021 तक देनी होगी बकाए की 10 फीसद की किस्त

सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर (AGR) के भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बकाए की 10 फीसद की किस्त 31 मार्च 2021 तक देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे बड़ी राहत वोडाफोन आईडिया लिमिटेड को मिली है। एजीआर के बकाया भुगतान के चलते कंपनी के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था। गौरतलब है कि टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर के रूप में केंद्र को करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को किस्तों में राशि जमा कराने की अनुमति दी है और अपना बकाया चुकाने के लिए साल 2031 तक का समय दिया है। केंद्र ने कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल की मोहलत देने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने कंपनियों को केवल दस साल का समय दिया है।

कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि उन्हें अपने बकाया का दस फीसद मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक चुकाना होगा। कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के चलते बकाया की पहली किस्त 31 मार्च 2021 तक चुकाने के लिए कहा है।

साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किस्तों का भुगतान करने में डिफॉल्ट होने पर टेलीकॉम कंपनी न सिर्फ कोर्ट की अवमानना के लिए उत्तरदायी होगी, बल्कि देरी से भुगतान करने पर जुर्माना भी देना होगा।

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