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रेप के आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली जमानत

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को मंजूर कर लिया है. हाईकोर्ट ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को तीन महीने की राहत दी गई है. रेप के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद है.

अंतरिम जमानत के दौरान देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे गायत्री, साथ ही उन्हें हमेशा अपना फोन ऑन रखना होगा. गौरतलब है कि दुष्कर्म के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति लखनऊ जेल में बंद हैं. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की थी. अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति को कोर्ट ने 5 लाख रुपया के पर्सनल बांड तथा दो जमानतदारों की शर्त के साथ जमानत दी है.

इससे पहले पूर्व मंत्री की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जमानत अर्जी दी गई है. इसमें दलील दी गई है कि वे जिस वार्ड में भर्ती हैं, वहां से कोरोना वार्ड की दूरी ज्यादा नहीं है. लिहाजा उनको कोरोना इंफेक्शन का खतरा है. इसको देखते हुए उन्हें बाहर बेहतर इलाज करवाने के लिए जमानत दी जाए.

SP leader Gayatri Prajapati, accused of rape, granted bail - Jansatta

आपको बताते चलें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की एक जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है. अब उनकी ओर से कोरोना के ख़तरे को लेकर दूसरी ज़मानत अर्ज़ी दाखिल की थी. पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति मार्च 2017 से रेप के मामले में जेल में बंद हैं.बता दें चित्रकूट की एक महिला ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके साथियों के खिलाफ गैंगरेप और धमकाने की एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मार्च 2017 में गायत्री प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. तब से आजतक इसी मामले में गायत्री प्रजापति जेल में है.

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