इन राज्यों में राशन पोर्टिबिलिटी सुविधा के लिए लगेंगे चार्ज जाने यहाँ
केंद्र सरकार पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. देश में इस समय 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह योजना लागू हो चुकी है. इस प्रक्रिया में लोगों को राशन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा जाता है.
30 सितंबर 2020 राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख है. 30 सितंबर से पहले अगर आपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपको आगे परेशानी भी हो सकती है. इसके लिए अब देश की कई राज्यों में राशन पोर्टिबिलिटी सुविधा का लाभ लेने के लिए बैंकों के भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं. उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड में नाम, पता या उम्र में बदलाव के लिए बैंक से 25 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य कर दिया है.
उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी सुविधा के लिए उपभोक्ताओं से अब 10 के बजाय 17 रुपये खर्च करवाएगी. उत्तराखंड की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब बैंक ड्राफ्ट से ही राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा देगी. राशन कार्डधारकों को राशन कार्ड में नाम, पता या उम्र में किसी भी बदलाव के लिए 25 रुपये का ड्राफ्ट अनिवार्य कर दिया है.
आपको बता दें कि राशन कार्ड बनाना राज्य सरकार का विषय है. कई राज्य सरकारें इसके लिए पैसा वसूलती है तो कई राज्य सरकारें यह सेवा फ्री में ही अपने नागरिकों को देती है. केंद्रीय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय का कहना है कि राशन कार्ड बनाना राज्य का विषय है.
कौन राज्य कितना पैसा वसूलती है या फ्री में बनाती है यह राज्य का विषय है. जहां तक राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी सुविधा प्राप्त करनी की बात है तो इसके लिए राशन कार्ड को आधार से लिंकिंग करना और EPOS (Electronic Point of Sale) मशीन के साथ इंटरनेट सेवा होना अनिवार्य है. इसके वगैर आप राशन पोर्टिबिलिटी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं. राशन कार्ड पोर्टिबिलिटी सुविधा बीपीएल कार्डधारकों को ही मिलती है.
देश के तकरीबन 24 करोड़ राशनकार्डधारक हैं. राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं. बता दें कि राशन कार्ड का अगर आधार से लिंक नहीं होता है तो आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा. इसलिए राशन बचे हुए राशन कार्डधारक 30 सितंबर 2020 तक हर हालत में अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक करा दें.