उत्तर प्रदेश मेरठ : इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपी पुलिस आई एक्शन बिना मास्क वालों का किया जा रहा चालान
इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यूपी पुलिस अब एक्शन मोड में है. हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूपी पुलिस को बिना मास्क घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में मेरठ में भी पुलिस ने बेरिकेडिंग लगाकर लोगों के चालान काटे. बिना मास्क के बाहर दिखने वालों सेे 500 रुपए का चालान काटा गया.
हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सोमवार सुबह से ही मेरठ के हर चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर बिना मास्क वालों का 500-500 रुपए का चालान काटा जा रहा है.
इसी तरह अयोध्या में भी हाईकोर्ट के आदेश का असर देखने को मिला. अयोध्या पुलिस ने बिना मास्क लगाए हुए घूमने वालों 2585 व्यक्तियों का चालान काटा. थाना रौनाही में 290, कोतवाली नगर में 278, कैंट में 234, अयोध्या कोतवाली में 128, थाना राम जन्मभूमि में 100, पूराकलन्दर में 141 व गोसाईगंज थाने में 136 लोगों का चालान किया गया.
दरअसल, कोरोना वायरस का संक्रमण थमता न देखकर हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक घर से बाहर बिना मास्क के दिखाई नहीं देना चाहिए. घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसका मुंह और नाक ढंका हो. इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पर मौजूदा कानून के तहत ही कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए.
कोर्ट ने आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए हर जिले के प्रत्येक थाने में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है, जिसमें मौजूदा से ज्यादा संख्या में पुलिसकर्मी रखे जाएं. अदालत ने प्रशासन और पुलिस को इस बात के लिए भी आगाह किया है कि वह मास्क पहनना सुनिश्चित करने की नाकामी जनता पर नहीं थोप सकेंगे.