बड़ी खबर : कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की सजा
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दिलीप रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे.
गौरतलब है कि बीते दिनों ही विशेष अदालत ने कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में दिलीप रे को दोषी करार दिया था. उनका ये मामला 1999 में झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया, जबकि अन्य को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया.
सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड को भी दोषी ठहराया था. कोर्ट ने सीटीएल पर 60 लाख तो सीएमएल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
दिलीप रे के भाजपा छोड़ने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह अपनी पूर्व पार्टी बीजेडी में शामिल हो सकते हैं और बीजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं. हालांकि, दिलीप रे राजनीति से दूर रहे. अब उनको कोयला घोटाले में तीन साल की सजा मिली है.