उत्तर प्रदेश में प्याज के बढ़ते दामो को देखते हुए एक्शन में योगी सरकार
उत्तर प्रदेश में प्याज की आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है. दरअसल यूपी के कई शहरों में प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे लेकर गंभीर दिख रहे हैं और उन्होंने व्यापारियों के पास प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं. यानी अब यूपी में अब प्याज के थोक और खुदरा व्यापारी एक निश्चित सीमा तक ही प्याज रख सकेंगे.
सीएम योगी के आधिकारिक हैंडल से ट्वीट कर बताया गया है कि थोक विक्रेता अधिकतम 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 02 मीट्रिक टन प्याज भंडारण कर सकते हैं. इसमें आयातक को ही आयातित स्टॉक के संबंध में छूट मिलेगी, जो थोक, खुदरा अथवा डीलर हैं. निर्देशों के अनुसार अगर कोई कारोबारी कोई कारोबारी ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
प्रदेश में प्याज की सहज उपलब्धता हेतु मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने प्याज की थोक एवं खुदरा स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं।
थोक विक्रेता अधिकतम 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 02 मीट्रिक टन प्याज भंडारण कर सकते हैं। @spgoyal@sanjaychapps1@74_alok pic.twitter.com/uJIMjSGmng
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 3, 2020
पॉलिसी के अनुसार स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा. व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम इस दौरान पूरा कर लेना होगा. स्टॉक की कोई लिमिट नहीं होगी. लेकिन इसके बाद स्टॉक की सीमा लागू हो जाएगी.
खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक और थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं. यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार रात को ट्वीट कर यह जानकारी दी. वहीं मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यह नियम सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहेगा. इस पॉलिसी के तहत जमाखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा.