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मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर मिलेगी 5 साल के कठोर कारावास की सजा,शून्य घोषित होगी शादी

मध्यप्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद अब सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर सरकार मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक-2020 विधानसभा में लाने की तैयारी की जा रही है। नए अधिनियम में प्रलोबन,बहकावे और बलपूर्वक धर्मांतरण और शादी कराने पर पांच साल का कठोर करावास का प्रवाधान किया जाएगा।

लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार लाएगी कानून, 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान - Dainik Savera

नए कानून में लव जेहाद और धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाते हुए उन्हेंं गैर जमानती बनाया जाएगा। नए कानून के तहत धर्मांतरण के तहत किए गए विवाह को शून्य घोषित करने का प्रावधान किया जाएगा। नए कानून में धर्मांतरण में सहयोग करने वाले लोगों को भी मुख्य अपराधी की तरह अपराध में सहभागी माना जाएगा। नए कानून के तहत पीड़ित या उसके परिवार को पुलिस में शिकायत करना होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को या धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला कलेक्टर के सामने एक महीने पहले आवेदन देना होगा।

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