उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर से खुलेंगें विश्वविद्यालय सरकार ने दी ये गाइडलाइंस पढ़े यहाँ
उत्तर प्रदेश में 8 महीने से बंद विश्वविद्यालय और कॉलेजों को 23 नवंबर 2020 से खोलने के निर्देश दिए गए हैं. शुरुआत में इन्हें 50 फीसदी स्टूडेंट्स के साथ खोला जायेगा. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय और कॉलेज खोले जाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस कोविड- 19 के संक्रमण को लेकर देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज मार्च 2020 से बंद चल रहे थे. उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका गर्ग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आदेश दिया गया है कि विश्वविद्यायल में काक्षाएं चरणबद्ध तरीके से चलाई जाएं ताकि कैपस में स्टूडेंट्स की भीड़ इकट्ठी न हो.
1-रोटेशन के मुताबिक़ 50 फीसदी स्टूडेंट्स के साथ कक्षाएं चलाई जाएं. सभी स्टूडेंट्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
2-कैंपस और कक्षाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. हैण्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा.
3-गाइडलाइन के मुताबिक़ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए थर्मल स्कैनिंग एवं हैंड वाश की व्यवस्था करनी होगी.
4-सभी स्टूडेंट्स को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा.
5-स्टूडेंट्स अपनी पुस्तकें, लैपटॉप, पेन आदि एक दूसरे में शेयर न करें.
6-दो छात्रों के बीच छह फीट की दूरी होना अनिवार्य होगी.
7-संस्थान के गेट पर स्टूडेंट्स के निकलते समय किसी तरह की भीड़ इकट्ठी न हो.
8-विश्वविद्यालय खोलने के साथ हॉस्टल भी खोलने की अनुमति दी गई है. हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी कमरा शेयर नहीं कर सकेगे.
9-कैंपस में किसी आगंतुक को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
10-हॉस्टल में स्टूडेंट्स डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल करने से बचें. वे छोटे- छोटे समूहों में खाना खाएं.
11-कन्टेनमेंट जोन में स्थिति विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलें की अनुमति नहीं है.
12-कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र, शिक्षक और कर्मचारी संस्थान में प्रवेश नहीं करेंगे.