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कोरोना संकट को देखते हुए राजस्थान में लगा नाइट कर्फ्यू जाने मास्क नहीं पहनने पर लगेगा कितने का जुर्माना ?

कोरोना महामारी का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है. महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार भी सख्ती बरत रही है. राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. वहीं राजधानी जयपुर में धारा 144 लगाई गयी है.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार रात को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसले किए गए. बैठक में यह निर्णय किया गया कि संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित आठ जिला मुख्यालयों (जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर व भीलवाड़ा) के नगरीय क्षेत्र में बाजार, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल व अन्य वाणिज्यिक संस्थान शाम सात बजे तक ही खुले रहेंगे. इन आठ जिला मुख्यालयों के नगरीय क्षेत्र में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा.

एक सरकारी बयान के अनुसार बैठक में तय किया गया कि राज्य में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पूरे प्रदेश में विवाह समारोह सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 100 होगी.

इससे पहले मध्य प्रदेश के पांच जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर रात्रि का कर्फ्यू लागू करने का राज्य सरकार ने फैसला लिया था. राज्य के पांच जिलों भोपाल, इंदौर, विदिशा, रतलाम और ग्वालियर में शनिवार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू है. राज्य में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं.

गुजरात सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. ये कर्फ्यू अहमदाबाद शहर में शुक्रवार रात 9 बजे (20 नवंबर) से सोमवार (23 नवंबर) को सुबह छह बजे तक 57 घंटे का है. हालांकि गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक के लिए राज्य में ताजा लॉकडाउन से इनकार कर दिया. वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में अब 31 दिसंबर स्कूल बंद रहेंगे. इसको लेकर बीएमसी ने आदेश जारी कर दिए हैं.

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